सामाजिक सुरक्षा
छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जातियों/जनजतियों के लिये बुक बैंक योजना, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, अनावर्ती सहायता योजना, प्राविधिक शिक्षा संबंधी सुविधायें, केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत अस्वच्छ पेंशा में लगे व्यक्तियों के विशेष छात्रवृत्ति योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण सेक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलायी जा रही है जिन्हें मुख्यत: शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जातियों/ जनजातियों एवं विमुक्त जातियों कीं छात्रवृत्ति योजना, सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा संबंधी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता से संबंधित योजना, राजकीय उन्नयन बस्तियों के रख-रखाव से संबंधित योजना, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम-१९८९ के क्रियान्वयन से संबंधित योजना, आश्रम पद्धति विद्यालयों एवं छात्रावासों का संचालन, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शादी/बीमारी अनुदान दिये जाने की योजना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वत: रोजगार योजना, सेनिटरी मार्ट योजना, दुकान निर्माण योजना, कौशल वृद्ध प्रशिक्षण की योजना तथा निशुल्क बोरिंग की योजना संचालित की जा रही है।
समाज कल्याण विभाग के द्वारा मंत्री विवेकाधीन कोष से अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इसके अन्तर्गत रू० ३५,०००.०० की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त अशक्त एवं वृद्ध गृहों, राजकीय भिक्षुक गृहों का संचालन, राजकीय भिक्षुग गृहों का संचालन किया जा रहा है तथा अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कार्य करने वाले विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
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