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महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्गत

ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई-गवर्नेंस योजना के अर्न्तगत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है जिसका मुख्य उदेश्य जन केन्द्रित सेवाओ को कम्पयूटरीकरण करने का है। इस परियोजना में सम्पूर्ण व्यवस्था क्रम को कम्पयूटराइज किया गया है । ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र,शिकायत ,जन वितरण प्रणाली ,पेन्शन ,विनमय,खतौनी,राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश कॆ सभी जिलो में परियोजना कॊ लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा सेवाओं के वितरण हेतु सेवाकेन्द्र स्थापित कियॆ है। यह सभी सेवाकेन्द्र पंचायत स्तर पर जिला सॆवा प्रदाता(डी.एस.पी.) संस्था द्वारा स्थापित कियॆ जा रहे हैं । ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के सॉफ्टवेयर का सम्पूर्ण विकास एवं तकनीकी संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा किया जा रहा है | इस परियोजना के अंतर्गत जारी हुए प्रमाण पत्रों को भारत सरकार की डिजिटल लॉकर परियोजना से भी एकीकृत कर दिया गया है |

प्रमाण पत्र शुल्क संलग्नक
पति की मृतुपरांत निराक्षित
महिला (विधवा)पेंशन
के लिए आवेदन
20 (1)आय प्रमाण पत्र
(2)बी. पी. एल. कार्ड की छाया प्रति
(3)लाभार्थी की फोटो
दहेज योजना के अंतरगत महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता  20 (1)दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धारा -498(ए) के अंतर्गत मुक़दमा, गुजरा भत्ता परिवार की प्रति या ऍफ़. आई. आर. की प्रति
(2)निवास प्रमाण पत्र
(3)पुनर्विवाह न किये जाने का प्रमाणपत्र
(4)बैंक पासबुक की छाया प्रति
दहेज उत्पीड़न में महिलाओं को कानूनी सहायता  20 (1)दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धारा -498(ए) के अंतर्गत मुक़दमा, गुजरा भत्ता परिवार की प्रति या ऍफ़. आई. आर. की प्रति
(2)निवास प्रमाण पत्र
(3)पुनर्विवाह न किये जाने का प्रमाणपत्र
(4)बैंक पासबुक की छाया प्रति
विधवा बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए अनुदान 20
दंपति पुरस्कार विधवा विवाह को बढ़ावा देने की योजना 20 (1)आयु प्रमाण पत्र
(2)पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र
(3)भावी दपत्ति का आय प्रमाण पत्र
(4) बैंक पासबुक की छायाप्रति

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