नगरीय विकास विभाग द्वारा निर्गत
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई-गवर्नेंस योजना के अर्न्तगत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है जिसका मुख्य उदेश्य जन केन्द्रित सेवाओ को कम्पयूटरीकरण करने का है। इस परियोजना में सम्पूर्ण व्यवस्था क्रम को कम्पयूटराइज किया गया है । ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र,शिकायत ,जन वितरण प्रणाली ,पेन्शन ,विनमय,खतौनी,राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश कॆ सभी जिलो में परियोजना कॊ लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा सेवाओं के वितरण हेतु सेवाकेन्द्र स्थापित कियॆ है। यह सभी सेवाकेन्द्र पंचायत स्तर पर जिला सॆवा प्रदाता(डी.एस.पी.) संस्था द्वारा स्थापित कियॆ जा रहे हैं । ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के सॉफ्टवेयर का सम्पूर्ण विकास एवं तकनीकी संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उत्तर प्रदेश इकाई द्वारा किया जा रहा है | इस परियोजना के अंतर्गत जारी हुए प्रमाण पत्रों को भारत सरकार की डिजिटल लॉकर परियोजना से भी एकीकृत कर दिया गया है |
प्रमाण पत्र | शुल्क | संलग्नक |
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जन्म प्रमाण पत्र | 20 | 1.पहचान से सम्बंधित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड/पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेन्स/राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो युक्त पासबुक/राशन कार्ड/स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ( प्रारूप के लिए क्लिक करें) में से कोई एक की प्रमानित्न प्रति प्रस्तुत करना होगा 2.चिकित्सालय का जन्म /मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा जहाँ पर चिकित्सालय नहीं है अथवा चिकित्सालय होते हुए भी चिकित्सालय में बच्चे का जन्म/मृत्यु नहीं हुई है ऐसी दशा में आवेदक को जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान/क्षेत्रीय पार्षद/मा . सांसद /एम .बी, बी. एस डॉक्टर में से किसी एक का हस्ताक्षर एवेम मोहर सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा |
मृत्यु प्रमाणपत्र | 20 | 1.पहचान से सम्बंधित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर कार्ड/पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेन्स/राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो युक्त पासबुक/राशन कार्ड/स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ( प्रारूप के लिए क्लिक करें) में से कोई एक की प्रमानित्न प्रति प्रस्तुत करना होगा 2.चिकित्सालय का जन्म /मृत्यु प्रमाण पत्र अथवा जहाँ पर चिकित्सालय नहीं है अथवा चिकित्सालय होते हुए भी चिकित्सालय में बच्चे का जन्म/मृत्यु नहीं हुई है ऐसी दशा में आवेदक को जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान/क्षेत्रीय पार्षद/मा . सांसद /एम .बी, बी. एस डॉक्टर में से किसी एक का हस्ताक्षर एवेम मोहर सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा |
पर जाएँ: http://edistrict.up.nic.in/